पुरानी पेंशन व्यवस्था
(Account Code Vol-I Chapter-2 Para 220)
रेलवे में पेंशन योजना की घोषणा 16-11-1957 को किया गया जिसे पूर्वव्यापी
प्रभाव के साथ 1-4-1957 से शुरू किया गया था |
सभी रेलवे कर्मचारी जिसकी नियुक्ति
1-4-1957 को या उसके बाद परन्तु 01-04-2004 से पूर्व हुआ हो वो रेलवे पेंशन
के हक़दार माने जाते हैं | 01-04-2004 के बाद से नई पेंशन
योजना की शुरुवात हो गई है |
पेंशन एक प्रकार का लाभ है जिसे कर्मचारी या उसके परिवार को कुछ विशेष
परिस्थितियों में, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के उपरांत, भुगतान
किया जाता है जिसका उपयोग सेवा समाप्ति क उपरांत अथवा शारीरिक शिथिलता की स्थिति
में कर्मचारी द्वारा अपना व अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिए किया जाता है |
पेंशन
हेतु पात्रता (Pension Elegibility)
1. कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा होना अनिवार्य |
2. 5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम अर्हक सेवा हेतु कर्मचारी को पेंशन नहीं
दिया जाता है | उन्हें केवल सेवा ग्रेचुटी दिया जाता है |
3. स्वेछा सेवा निवृति के अंतर्गत (कम से कम २० वर्ष की अर्हक सेवा अथवा ५० वर्ष
किए आयु प्राप्त कर्मचारी) सभी प्रकार का
पेंशन लाभ प्राप्त होगा |
योग्यता
(अर्हक) सेवा (Qualifying Service)
पेंशन के लिए अर्हक सेवा वह सेवा गणना है
जिसका उपयोग पेंशन के निर्धारण के लिए किया जाता है| अधिकतम अर्हक सेवा 33 वर्ष निर्धारित की गई है |
गणना
की विधि –
अर्हक
सेवा = (सेवानिवृति तिथि – नियुक्ति तिथि) – (गैर योग्यता सेवा) + (महत्व की सेवा)
गैर
योग्यता सेवा –
बिना
वेतन छुट्टी (बिना
मेडिकल प्रमाण पत्र के) |
ड्यूटी
पर अनाधिकृत अनुपस्थिति|
निलंबन/दंड
की अवधि (जिसको सेवा में गणना न की गई हो या जिसे ड्यूटी न माना
गया हो)|
पद पर
नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्य आयु के पूर्व की सेवा|
***********************
प्रश्न :- इसके अंतर्गत कर्मचारी को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है एवं उसकी गणना कैसे की जाती है?
सेवानिवृति लाभ (Retirement Benefits)
प्रश्न : इस पेंशन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है?
सेवानिवृति लाभ (Retirement Benefits)
पेंशन
सारांशीकरण (Commutation) पेंशन
केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
सेवानिवृति उपदान (RG)
छुट्टी भुनाना (Leave Encashment)
भविष्य निधि जमा भुगतान
समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG)
RELHS
सेवा उपदान (Service Gratuity)
पूरक पास (Complimentary Pass)
सेवानिवृति
लाभ मृत्युपरांत (Retirement Benefits After Death )
परिवार पेंशन
केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
मृत्यु उपदान (DG)
छुट्टी भुनाना (Leave Encashment)
भविष्य निधि जमा भुगतान
डिपोजिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम (DLI)
समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG)
RELHS
सेवा उपदान (Service Gratuity)
विधवा पूरक पास (Widow Complimentary Pass)
सेवानिवृति
लाभ की गणना (Calculation of Retirement benefits)
1. पेंशन :
मूल पेंशन = (अंतिम माह का वेतन X 50%)
या
मूल पेंशन = (औसत परिलब्धि X 50% X
(अर्हक सेवा / 33))
विशेष नोट:-
- (औसत परिलब्धि (Average Emoluments) = पिछले 10 माह का औसत वेतन)
:: Add-On Element ::
* रनिंग कर्मचारी के लिए अंतिम माह के वेतन में माइलेज (55%) जोड़ा जाता है |
* अचल लोको निरीक्षक (Stationary Loco Inspector) कर्मचारी के लिए अंतिम माह के वेतन में अतिरिक्त (30%) जोड़ा जाता है |
* डॉक्टर कर्मचारी के लिए अंतिम माह के वेतन में NPA
(25%) जोड़ा जाता है |
* 7वें वेतन आयोग के अनुसार कम से कम पेंशन 9000 ओर अधिकतम पेंशन 1,25,000, रुपए निर्धारित है |
परिवार पेंशन :
सामान्य परिवार पेंशन = (अंतिम माह का वेतन X 30%)
* 7वें वेतन आयोग के अनुसार कम से कम पेंशन 9000 ओर अधिकतम पेंशन 75,000, रुपए निर्धारित है |
इन्हेंसड परिवार पेंशन = (अंतिम माह का वेतन X 50%)
2. सारांशीकरण (Commutation)
:
सारांशीकरण राशि = (सारांशीकरण पेंशन X
12 X आयु गुणक )
* सारांशीकरण पेंशन = मूल पेंशन X 40%
* आयु गुणक (Age Factor) = सारांशीकरण तालिका (Commutation table) में कर्मचारी के अगली जन्मतिथि को होने वाले आयु के अनुसार उपलब्ध गुणक (Factor).
3. केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGIS) :
* इसकी गणना भारत सरकार के व्यय विभाग के द्वारा समय समय पर जारी निर्देश ओर व्याज
तालिका के अनुसार कर्मचारी के द्वारा ग्रुप A,B,C,D वर्गों में दिए गए सेवा अवधि के अंशदान के आधार पर किया जाता है |
* इसे बचत फण्ड जमा भी कहा जाता है |
* कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी यह बीमा परिवार के लिए उपलब्ध होती है |
4 . मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान (Death Cum Retirement Gratuity) :
सेवानिवृति उपदान (Retirement Gratuity) :--
सेवानिवृति उपदान=(मूल वेतन + DA + Add-On Element ) X (अर्हक सेवा (वर्ष में) / 2 )
* कम से कम 5 साल की सतत सेवा होनी चाहिए|
* अर्हक सेवा (वर्ष में) अधिक से अधिक 33 वर्ष ही हो सकती है | सेवानिवृति
उपदान गणना हेतु प्रत्येक पुरे वर्ष की सेवा (12 माह) के लिए आधेवर्ष (6 माह) को
लिया जाता है |
* यह राशि अधिकतम 20 लाख तक हो सकती है |
मृत्यु उपदान (Death Gratuity) :--
मृत्यु उपदान=(मूल वेतन + DA + Add-On Element ) X (अर्हक सेवा (वर्ष में) )
·
गणक तालिका :
अर्हक सेवा
|
गणना की दर
|
1 वर्ष से कम
|
मूल वेतन का 2 गुना
|
1 वर्ष और उससे अधिक पर 5 वर्ष से कम
|
मूल वेतन का 6 गुना
|
5 वर्ष और उससे अधिक पर 11 वर्ष से कम
|
मूल वेतन का 12 गुना
|
11 वर्ष और उससे अधिक पर 20 वर्ष से कम
|
मूल वेतन का 20 गुना
|
20 वर्ष और उससे अधिक
|
योग्यता पूर्ण सेवा के हर 6
महीने की अवधि के लिए औसत परिलब्धि का आधा | अधिकतम : औसत परिलब्धि का 33 गुना।
|
* यह राशि अधिकतम 20 लाख तक हो सकती है | (01-01-2016 से)
5. छुट्टी भुनाना (Leave Encashment) :
·
यह किसी भी तरह से पेंशन लाभ नहीं
है |
·
यह कर्मचारी के द्वारा जमा किये गए
छुट्टी के नगदीकरण है|
·
यह अधिकतम 300 दिनों (LAP+LAHP मिलकर) के लिए दिया जा सकता है |
·
केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान (Centralized Training Institute) के प्रशिक्षक के लिए अंतिम माह के वेतन में टीचिंग भत्ता (24%) जोड़ा जाता है
|
गणना विधि :-
LAP हेतु : (अंतिम वेतन + DA) X
(जमा LAP की संख्या)
LAHP हेतु : (अंतिम वेतन + DA) X
(जमा LAHP की संख्या / 2)
6. भविष्य निधि जमा भुगतान :
·
यह किसी भी तरह से पेंशन लाभ नहीं
है |
·
यह कर्मचारी के भविष्य निधि में
जमा राशि का भुगतान है |
· सेवानिवृति तिथि तक जमा राशि एवं
उस पर व्याज के साथ कुल राशि का भुगतान किया जाता है |
7. डिपोजिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम (DLI) :
·
इसे कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् दिया जाता है |
·
जीपीएफ नियमों के तहत,
उस व्यक्ति को, जो सब्सक्राइबर के
क्रेडिट को राशि प्राप्त करने का हकदार है, को संबंधित नियम में प्रदान की गई कुछ शर्तों के अधीन, 3 साल के दौरान अकाउंट
में एवरेज बैलेंस के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है|
·
इसकी अधिकतम राशि 60000 रुपए होगी |
· इसका लाभ प्राप्त करने हेतु कर्मचारी को मृत्यु होने तक कम से कम 5 वर्ष की
सेवा अनिवार्य है|
8. सेवा उपदान (Service Gratuity) :
·
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की कुल अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम होने पर
कर्मचारी सेवा ग्रेच्युटी (और पेंशन नहीं)
पाने का हकदार होता है |
·
अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 महीने की अवधि के लिए स्वीकार्य राशि, आधा माह का
मूल वेतन होगा ।
·
यह एक-मुश्त भुगतान सेवानिवृत्ति की उपदान से अलग है और सेवानिवृत्ति उपदान के
अलावे इसका भुगतान किया जाता है।
9. अनुकंपा भत्ता /
अनुदान (Compassionate allowance/grant) :
·
यह सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होनी चाहिए |
·
अगर कर्मचारी को अनुकंपा पेंशन द्वारा सेवानिवृत किया जाता है तो अनुकंपा
अनुदान, पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों के
2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए |
***********************
पेंशन
फण्ड की व्यवस्था (Provison Of Pension Fund) :
·
पेंशन शुल्क (पेंशनरी चार्जेज) को
पेंशन फण्ड से पूरा किया जाता है |
·
पेंशन फण्ड एक charged फण्ड है|
·
रेलवे बोर्ड द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की
समाप्ति तिथि को सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या को आधार मानकर एवं निर्देशानुसार, पेंशन फंड में विनियोग (मांग क्र-14 में) राजस्व से किया जाता है|
·
पेंशन शुल्क (पेंशनरी चार्जेज) को पूरा करने के लिए पेंशन फंड से खर्च की जाने
वाली राशि, राजस्व मांग क्रमांक 13 के सबहेड 110,120,410,640, 690 आदि के अंतर्गत बजट
व्यवस्था की जाती है ।
·
Indian Railway Finance Code Vol-I Chapter-3 Para-338
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प्रश्न : पेंशन डेबिट का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है?
पेंशन
डेबिट का लेखांकन (Accountal Of Pension Debits) :
रेलवे कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान निम्नलिखित अधिकृत एजेंसियों द्वारा किया जाता है:
1.
पोस्ट ऑफिस 2. ट्रेजरी, अकाउंटेंट
जनरल 3. सार्वजनिक / राष्ट्रीयकृत बैंक
वर्तमान
में अधिकतम पेंशन का भुगतान CPPS की मदद से सार्वजनिक /
राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किया जाता है |
1. पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान किये गया पेंशन
डेबिट का लेखांकन :
डाक विभाग द्वारा :
- पेंशनर के डाक खाते में पेंशन राशि को क्रेडिट करना |
- उसके बाद, पेंशनर के लिए PPO जारी करने वाले रेलवे के मुख्य
वित्त सलाहकार (PFA) के नाम डेबिट जारी करना |
मुख्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा :
- डेबिट प्राप्त होने के बाद उसकी जांच |
- उसके बाद JV के द्वारा लेखांकन :
By मांग क्रमांक 13 (विभिन्न सबहेड में) Dr (सकल पेंशन)
To सर्विस/राजस्व शीर्ष Cr (कोई कटौती यदि है)
To RBS
उचंत (Dir Postal A/C) Cr (कुल पेंशन )
(Being the Adjustment of Pension Debit for the month
…….)
मुख्यालय के बुक्स अनुभाग द्वारा :
- RBI से clearance memo
प्राप्त होने के बाद |
- उसके बाद JV के द्वारा लेखांकन
By RBS उचंत (Dir Postal A/C) Dr (कुल पेंशन)
To Deposit with RBI Cr (कुल पेंशन )
(Being the Adjustment of Pension Debit claim for the month ……. Vide clearance memo no …….)
2. ट्रेजरी ऑफिस द्वारा भुगतान किये गया पेंशन
डेबिट का लेखांकन :
ट्रेजरी विभाग के अकाउंटेंट जनरल (AG) द्वारा :
- पेंशनर के ट्रेजरी खाते में पेंशन राशि को क्रेडिट करना |
- उसके बाद, पेंशनर के लिए PPO जारी करने वाले रेलवे के मुख्य
वित्त सलाहकार (PFA) के नाम डेबिट जारी करना |
मुख्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा :
- डेबिट प्राप्त होने के बाद उसकी जांच एवं संबंधित राज्य
के AG को चेक द्वारा भुगतान | जैसे : AG (महाराष्ट्र) आदि |
- उसके बाद CO7 के द्वारा लेखांकन :
By मांग क्रमांक 13 (विभिन्न सबहेड में) Dr (सकल पेंशन)
To
सर्विस/राजस्व शीर्ष Cr (कोई कटौती यदि है)
To Chq&Bills Cr (कुल पेंशन )
(Being the Adjustment of Pension Debit to AG (Maharashtra) for the month
…….)
मुख्यालय के बुक्स अनुभाग द्वारा :
- Focal point branch से Scroll एवं भुगतान चेक की प्राप्त
होने के बाद JV के द्वारा लेखांकन
Public Sector Bank (Booking)
Cr (कुल पेंशन)
Chq&Bills -Cr (कुल पेंशन )
(Being the amount of en-cashed cheque as advised by focal point bank of Pension Debit claim for the month ……. Advise no ……)
- RBI से clearance memo प्राप्त होने के बाद JV के द्वारा लेखांकन
Deposit with RBI Cr (कुल पेंशन )
Public Sector Bank (Clearance) -Cr
(कुल पेंशन)
(Being the clearance of amount of en-cashed cheque for Pension Debit claim for the month ……. Vide RBI clearance memo no …….)
3. पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) द्वारा भुगतान किये गये
पेंशन डेबिट का लेखांकन :
पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा :
- भुगतान शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन राशि को क्रेडिट करना |
- लिंक बैंक को Scroll (3 कॉपी मैं) और आवश्यक
सर्टिफिकेट भेजना |
- लिंक बैंक द्वारा सत्यापन के बाद कुल पेंशन का डेबिट, प्रतिपूर्ति हेतु Govt Account Department (GAD) RBI/NGP
को भेजा जाता है |
- GAD द्वारा सम्बंधित प्रधान वित्त सलाहकार (PFA)
को डेबिट भेजकर इसका समायोजन किया जाता है |
मुख्यालय के पेंशन अनुभाग द्वारा :
- लिंक बैंक से scroll आने के बाद JV के द्वारा लेखांकन :
By मांग क्रमांक 13 (विभिन्न सबहेड में) Dr (सकल पेंशन)
To
सर्विस/राजस्व शीर्ष Cr (कोई कटौती यदि है)
To RBS-PAO Suspense Cr (कुल पेंशन )
(Being the Adjustment of Pension Debit to PSB for the month …….)
मुख्यालय के बुक्स अनुभाग द्वारा :
- RBI से clearance memo प्राप्त होने के बाद JV के द्वारा लेखांकन
RBS-PAO Suspense -Cr
(कुल पेंशन )
Deposit with RBI Cr (कुल पेंशन )
(Being the adjustment of amount for Pension disbursed by PSB for the month ……. Vide RBI clearance memo no …….)
*********************
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